न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव से अपहरण कर किशोर को अपने साथ ले गए व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कुकर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
जंक्शन क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने राजेश निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद के खिलाफ अपने 14 वर्ष के बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ बयान व डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर धारा 377 व पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि राजेश को खेतीबाड़ी का काम करने के लिए खाना खर्चा पर रख लिया था। वह 14 अगस्त को उसके नाबालिग पुत्र को बहला-फुसलाकर ले गया। इस संबंध में अभियुक्त के खिलाफ थाना हाथरस जंक्शन में धारा 363 का मुकदमा दर्ज कराया गया।
नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर द्वारा प्रभारी निरीक्षक हाथरस जंक्शन को निर्देशित किया गया। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा अपहृत की शीघ्र बरामदगी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी गईं। इस बीच बुधवार को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजेश को भिलोखरी चौराहा थाना हाथरस जंक्शन से गिरफ्तार करते हुए अपहृत किशोर को अभियुक्त राजेश उपरोक्त के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृत किशोर के ब्यान एवं डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अभियोग में धारा 377 व पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। पुलिस ने अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएचओ विनोद कुमार, एसआई आशीष कुमार, जितेंद्र कुमार शामिल थे।