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हाथरस : परिवाद डालते समय देना होगा पूरा ब्योरा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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परिवादियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा परिवाद प्रस्तुत करते समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सतीशचंद्र शर्मा ने कहा है कि 19 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है। नया परिवाद प्रस्तुत करते समय परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति मय आधार कार्ड एवं अभिप्रमाणित फोटो आयोग के समक्ष भौतिक रूप से होना अनिवार्य है। अधिवक्ता के पंजीयन नंबर, नाम और मोबाइल नंबर की मुहर भी पत्रावली पर अंकित किया जाना आवश्यक है।
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नया परिवाद प्रस्तुत करते समय परिवादी को अपना मोबाइल नंबर भी अवश्य अंकित करना होगा, जिससे कोनफोनेट योजना के अंतर्गत उसको आगामी तिथियों के संबंध में संदेश भेजे जा सकें। नया परिवाद, इजराय वाद, विविध वाद, नकल प्रार्थनापत्र, चेक उठाने के लिए प्रार्थना पत्र एवं अन्य कोई विविध प्रार्थनापत्र (पेशी की पत्रावलियों को छोड़कर) कार्यालय दिवस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ही कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे।
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