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हाथरस : दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 14 साल की कैद व अर्थदंड की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 14 साल की कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के एक गांव में 28 अप्रैल 2012 को आठ साल की एक बच्ची अपनी दादी के पास सो रही थी। तभी रात्रि साढ़े 10 बजे एक युवक उसे चारपाई से उठाकर ले गया और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचने पर इस युवक को वहां सो रहे अन्य लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ ने उसने अपना अनिल पुत्र हरी सिंह बताया। पुलिस ने बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और पकड़े गए युवक को न्यायालय के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने जब विवेचना की तो इस युवक का सही नाम अनिल पुत्र गुलवीर सिंह जाट निवासी लालगढ़ी सासनी निकला। इस मामले में धारा 376 व 419 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे 14 साल की कैद व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अर्थदंड न देने पर उसको छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा 419 में उसको दो साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अधिरोपित कुछ अर्थदंड की आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने पैरवी की।
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