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हाथरस: डीएल का पता गलत होने पर देने होंगे आवेदक को चार सौ रुपये

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डीएल का पता गलत होने पर देने होंगे आवेदक को 400 रुपये
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गलत पते के कारण काफी संख्या में लाइसेंस लौटे
मंडलीय कार्यालय में लगेगी सूची, फिर होगा जिलेवार वितरण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो पता एवं पिन कोड भरते समय सावधानी बरतें। यदि पता गलत होने पर ड्राइविंग लाइसेंस कार्यालय वापस जाता है तो आवेदक को 400 रुपये देने होंगे। वापसी वाले लाइसेंस धारकों की सूची मंडलीय कार्यालय में लगेगी। फिर जिलेवार लाइसेंस को भेजा जाएगा। तभी आवेदकों को लाइसेंस हासिल होगा।
उल्लेखनीय है कि मोटर अधिनियम 2019 लागू होने के साथ एआरटीओ कार्यालय में लाइसेंस के आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। 13 दिसंबर तक लर्निंग लाइसेंस तक का स्लॉट बुक हो गया है। जिले में काफी संख्या में ऐसे परमानेंट लाइसेंस धारक हैं, जिन्होंने घर का पता और पिन कोड सहीं नहीं भरा है। इस कारण उनका लाइसेंस अभी तक उन्हें हासिल नहीं हुआ है। शहर के मुख्य डाकघर से करीब 400 लाइसेंस मुख्यालय को वापस हो गए हैं। लाइसेंस धारक एआरटीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। यदि इन लाइसेंस आवेदकों का पता गलत होगा तो उनको चार सौ रुपये की एड्रेस चेंज की फीस रसीद कटानी होगी।
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यदि किसी लाइसेंस आवेदक का पता सही है और लाइसेंस नहीं पहुंचा है तो उन्हें दोबारा फीस नहीं भरनी पड़ेगी। इस मामले में एआरटीओ नीतू सिंह का कहना है कि जिन स्थायी लाइसेंस आवेदकों ने पता और पिन कोड गलत भरा है। लाइसेंस वापस हो गया है। उन्हें 400 रुपये की एड्रेस चेंज की रसीद कटानी होगी। उसके बाद उनके पते पर डाक से लाइसेंस पहुंचेगा। जिनका पता सही है लाइसेंस नहीं मिला है। उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी।
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