न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
मंडी समिति में पिछले दिनों बीज के पैकेट जब्त किए जाने के मामले में अब कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। जिला कृषि अधिकारी ने पैकेट के ऊपर बीज बनाने में रसायनों के प्रयोग के बारे में ब्योरा अंकित नहीं होने पर चार कंपनियों के बीज की जिले में बिक्री को प्रतिबंधित किया है। कंपनी को नोटिस जारी कर उसका स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पिछले दिनों मंडी समिति परिसर में छापा मारकर बीज की एक ट्रॉली जब्त की थी। इन बीजों को विषैला बीज बताया गया था। इन बीजों का जब्त कर कृषि विभाग को अग्रिम कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। इस मामले में मंडी सचिव ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। अब इस मामले में कृषि विभाग ने भी कार्रवाई की है।
जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि श्री गणेश पेडी सीड्स मऊअर मंडी करनाल, हलधर सीड्स एवं एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड आगरा, ग्रासिव इंड्रस्ट्रीज लिमिटेड (इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स) अमेठी, श्रीराम इंटरनेशनल सीड्स करनाल न्यू ऐंजल मंडी करनाल आदि कंपनियों के बीज की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी समिति में जो बीज पकड़े गए थे, इनके पैकेट पर बीज उपचारित करने में किस रसायन का प्रयोग किया गया, इसका ब्योरा नहीं दर्ज किया गया था, जोकि बीज नियम का उल्लंघन है। इस आधार इन कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले बीजों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। इन सभी कंपनियों से उत्तर प्रदेश में बीज व्यवसाय करने का लाइसेंस भी मांगा गया है। इनको नोटिस भी जारी किया गया है।