न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक की। सभी गेस्ट हाउस संचालकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी गेस्ट हाउस में बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल की बैठक, सभा आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गेस्ट हाउस संचालक बिना अनुमति के निर्वाचन संबंधी कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाए। संवाद