न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
न्यायालय ने छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के आरोपी को छह साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 अगस्त 2018 को हाथरस गेट थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्ष की एक किशोरी के साथ एक युवक ने छेड़खानी की थी। इसकी रिपोर्ट रजत के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अब इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो न्यायालय-02, हाथरस विनय आर्या ने आरोपी को छह साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।