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हाथरस : हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने माना दोषी, सुनाई उम्रकैद की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार दिसंबर 2017 को अशोक कुमार, उसका बेटा मोहित अपने परिवार के देवेश पुत्र श्यामसुंदर व उमाकांत पुत्र बिजेंद्र ग्राम अभयपुरा थाना सादाबाद के सुरेश के बेटे की शादी में भाग लेने के लिए कैप्टन प्यारेलाल कृषि फॉर्म (मैरिज होम) मई (सादाबाद) गए थे। मैरिज होम में रात को गांव अभयपुरा के सोनू पुत्र रोमी उर्फ चंद्रशेखर व सोनू पुत्र मोरमुकुट पिस्टल टाइप के अवैध हथियार को लेकर डांस कर रहे थे।
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अशोक व कुछ अन्य लोगों ने इनसे हथियार लेकर डांस करने से मना किया तो दोनों चिढ़ गए। रात्रि में सोनू ने अशोक के बेटे मोहित को गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसे सरकारी अस्पताल सादाबाद में इलाज के लिए ले जाया गया तो वहां मृत घोषित कर दिया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय योगेंद्र चौहान के न्यायालय में हुई।
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अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोपी सोनू पुत्र रोमी उर्फ चंद्रशेखर व सोनू पुत्र मोरमुकुट को दोषी मानते हुए इन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि की आधी धनराशि वादी को बतौर प्रतिकर देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार ने पैरवी की।
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