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हाथरस : उपभोक्ता जानें अपने अधिकार, काम न होने पर वसूलें जुर्माना

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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बिजली उपभोक्ता अपने अधिकारों को जानें। यदि उनका काम नियत अवधि में पूरा न हो तो वह बिजली विभाग से जुर्माना वसूल कर सकते हैं। बिजली महकमे द्वारा उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति स्टीकरों के जरिये जागरूक किया जा रहा है। बिजली कनेक्शन मिलने में देरी होने पर एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति भी ले सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि बिजली महकमे द्वारा वर्तमान में 64 बिजलीघरों के जरिये जिले के दो लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके बिल गलत पहुंच जाते हैं। अक्सर नये कनेक्शन लेने के लिए कोई आवेदन करने वालों को कई बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस वजह से उपभोक्ताओं को मुश्किलों से जूझना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 की अधिसूचना जारी की है। संवाद
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इस तरह तय की गई है काम की समय सीमा
हाथरस। नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिन में बिजली कनेक्शन देने की अवधि तय की गई है। यदि देरी होगी तो उपभोक्ता विभाग से एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना ले सकता है। इसके अलावा बिजली कटौती की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। अधिक कटौती होने पर भी जुर्माने का प्राविधान है। खराब मीटर को शहर में 24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे में बदलना होगा। यदि कोई मीटर तेज चलता है उसके लिए चेक मीटर लगाने की अवधि 30 दिन तय की गई है। समय से बिल पहुंचने पर देय तिथि के 10 दिन पूर्व जमा करने पर दो प्रतिशत तक की छूट का प्राविधान है। अन्य कामों के लिए भी अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। संवाद
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