फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस : 15 दिन में दिया जाएगा क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

जिला प्रशासन ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन के तहत बनाए गए स्ट्रांग रूम में किसान की बर्बाद हुई फसल को लेकर सात दिन के अंदर बर्बाद फसल का मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। किसान की शिकायत पर ओसी कलेक्ट्रेट ने चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अलस्ट्रांग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश जारी किए हैं।
पत्र के माध्यम से ओसी कलेक्ट्रेट ने कहा कि गांव सिथरौली के किसान धीरज कुमार शर्मा ने अपनी क्षतिग्रस्त फसल के मुआवजा दिलाए जाने को लेकर शिकायत की थी। इस क्रम में डीएम ने आदेश जारी किए हैं। नई रेलवे लाइन के समीप अलस्ट्रांग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा वर्ष 2018-19 में स्ट्रांग रूम संख्या जीएसएमआर पी 5 पर मिट्टी डालकर फाउंडेशन का निर्माण किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान किसान ने अपनी फसल की क्षति होने की शिकायत की। शिकायत पर अपनी नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि के भुगतान की मांग की। शिकायत पर प्रभारी अधिकारी (ओसी) कलेक्ट्रेट ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता की नष्ट हुई फसलों के उचित मुआवजे का नियमानुसार भुगतान कराकर आख्या 15 दिन के अंदर कार्यालय को दी जाए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें