न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
सेठ हरचरनदास कन्या इंटर कॉलेज में आयोग से नियुक्ति पाकर आईं एक शिक्षिका की बीएड की डिग्री फर्जी निकलने के बाद प्रधानाचार्या ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। डीआईओएस के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद अब प्रबंध समिति द्वारा शिक्षिका के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
शशि सिंह पुत्री हरीराम सिंह निवासी सरस्वती सदन बीमा नगर, अलीगढ़ ने माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से प्रवक्ता के पद पर सेठ हरचरनदास कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त होकर आईं। दिसंबर 2019 में बीएसए हाथरस ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि 2004-05 की बीएड डिग्री प्रकरण की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। जिसमें शिक्षिका शशि सिंह का भी नाम शामिल है।
बीएसए ने डीआईओएस को पत्र जारी कर शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने को कहा था। जिस पर सेठ हरचरनदास गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या सरिता देवी ने कोतवाली में शिक्षिका के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 571 में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
बेसिक शिक्षा विभाग की नौकरी छोड़कर आईं थी माध्यमिक में
माध्यमिक शिक्षा विभाग में आने से पहले शशि सिंह की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में हुई थी। कुछ साल बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद शशि सिंह का चयन माध्यमिक शिक्षा विभाग में हो गया, जिसके बाद शिक्षिका ने वहां से त्याग पत्र दे दिया। इस बीच वर्ष 2004-05 में डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री लेने वालों की एसआईटी जांच शुरू हो गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि शशि सिंह की बीएड की डिग्री फर्जी है। इसके बाद डीआईओएस सुनील कुमार ने शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये जाने के लिए प्रबंधक व प्रधानाचार्य को पत्र लिखा।
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प्रधानाचार्या द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच मेें जो भी तथ्य सामने आएंगे, आगे की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर ही की जाएगी।
-जगदीशचंद्र, कोतवाली सदर प्रभारी
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शिक्षिका के खिलाफ होगी विधिक कार्रवाई
सेठ हरचरन दास गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक तजवंत कालरा ने बताया कि इस मामले मेें समिति की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सर्वसम्मति से जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई आरोपी शिक्षिका के खिलाफ की जाएगी।