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हाथरस : हाईटेक नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए मार्च तक करना होगा इंतजार

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गौरव भारद्वाज
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हाथरस। वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए इंतजार करना होगा। वजह यह है कि मार्च तक शोरूमों में नंबर प्लेट बुक हो चुकी हैं। अब शोरूम संचालक प्लेट को बुक करने के साथ पर्ची दे रहे हैं। उस पर्ची से एआरटीओ कार्यालय में काम हो रहा है। पूरे जिले में दो लाख वाहनों पर पांच चरणों में नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नंबर प्लेट बनवाने की जिम्मेदारी शोरूम संचालकों को दी गई है। शोरूम संचालक ही इस प्लेट को लगाएंगे। हालांकि शोरूम संचालकों ने अभी तक नंबर प्लेट की कीमतों को सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे वाहन स्वामी परेशान हैं।
उल्लेखनीय है प्रदेश सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि गाड़ी नई हो या पुरानी, सभी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। प्लेट न होने पर पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार में दस हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान है। जुर्माने से बचने के लिए वाहन स्वामी जिस कंपनी की गाड़ी है, उसके शोरूम पर हाईटेक नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
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अधिकांश शोरूम पर दो मार्च तक नंबर प्लेट की बुकिंग हो चुकी है। उससे आगे की तिथि लोगों को दी जा रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक होने के बाद शोरुम से बुकिंग की पर्ची दी जा रही हैं। पर्ची की मदद से एआरटीओ कार्यालय में वाहन स्वामी वाहन संबंधी काम करा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक बार लगने के बाद निकल नहीं सकती है। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि सभी नए और पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। संवाद
नई प्लेट पर अंकित होने वाले नंबर के नियम
1-अब वाहनों के अस्थायी पंजीकरण की नंबर प्लेट पीले रंग की होगी। उस पर लाल रंग से अंक और अक्षर लिखे होंगे। डीलरशिप पर मौजूद वाहनों की प्लेट लाल रंग की होगी। उस पर सफेद रंग के अक्षरों से अंक लिखे जाएंगे। इस नियम का पालन न करना गैर कानूनी होगा।
2- नई बाइक या कार की नंबर प्लेट पर कागज पर लिखा अस्थायी नंबर गैर कानूनी है, क्योंकि अपराधी या चोर ज्यादातर अस्थायी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से अपराध करते हैं। कागज पर लिखे नंबर वाली प्लेट को बदलना आसान होता है। इसे दूर से पढ़ना मुश्किल होता है।
3- केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर अरेबिक अंकों के साथ केवल अल्फाबेट में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ही लिखे रहेंगे। किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा में नहीं लिखवा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा को दूसरे राज्यों के ज्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते हैं।
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4- मोटर व्हीकल नियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर अक्षरों और अंकों की लंबाई चौड़ाई पहले से तय की गई है। सभी गाड़ियों पर अक्षर की ऊंचाई 65 मिमी और मोटाई दस मिमी होनी चाहिए। इसके अलावा अक्षरों और अंकों के बीच की दूरी दस मिमी होनी चाहिए।
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