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हाथरस : बाल विवाह को लेकर प्रशासन सख्त, सूचना देने की अपील

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 व बालक जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो, उनका विवाह कराया जाना प्रतिबंधित है। जिला प्रोबेशन अधिकारी डीके सिंह का कहना है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति एवं अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
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उन्होंने कहा कि बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर 1098,112,181 के साथ 7007918645, 8923092111, 7838892204 तथा 9411852333, 9412459092 व 9412472002 पर सूचना दे सकते है।
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