न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम रमेश रंजन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/नोडल अधिकारी को कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों, प्रतिदिन के पॉजिटिव केसों सेे संबंधित सूचनाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराने और संक्रमण से होने वाली मौतों की ऑडिट कराने के निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पॉजिटिव केस को केंद्र मानते हए एक केस मिलने पर 25 मीटर और एक से अधिक केस मिलने पर 50 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
बैठक में डीएम ने मुख्य चिकित्साधिकारी, संबंधित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायती राज अधिकारी एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी को संक्रमितों की निगरानी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय/पंचायत राज विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से एक-एक सदस्य लेकर तीन सदस्यीय टीम का गठन करने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्साधिकारी को कंटेनमेंट जोन का निर्धारण व गतिविधियों के लिए कार्ययोजना बनाते समय पल्स पोलियो अभियान की ही भांति प्रारंभिक व अंतिम बिंदू को चिह्नित करने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अपर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाएगी। जिसका अनुश्रवण संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग आदि अपर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा संबंधित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 लक्षण युक्त पाए गए सभी व्यक्तियों की जांच कर नमूना प्रयोगशाला को प्रेषित किए जाने का उत्तरदायित्व सैंपल कलेक्शन टीम के नोडल अधिकारी जिला सर्विलांस अधिकारी का होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कोविड कमांड कंट्रोल रूम में स्थापित 05722-227076,227041,227042, 227043 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।