न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना शर्मा ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार 81 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे विचाराधीन बंदी, जिनके मुकदमों में सात वर्ष से कम सजा में निरुद्ध है, को जिला कारागार अलीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।
इसमें त्रिलोकपाल सिंह, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 12 व डॉ. लकी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड हाथरस द्वारा दो और साक्षी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट हाथरस द्वारा 67 सहित 81 विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिक जमानत पर रिहा किया गया।