वर्ष 2010 में मोहित पौरुष के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
हाथरस की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या चार निर्भय नारायण राय के न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट में वर्ष 2010 में मोहित पौरुष निवासी मोहल्ला रमनपुर थाना हाथरस गेट जिला हाथरस के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था।
विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या चार निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामकुमार कौशिक ने की।