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हाथरस सत्संग हादसा: महिला आरोपी की मिली अंतरिम जमानत, जल्द जेल से होंगी रिहा

Tue, 10 Sep 2024 10:23 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

मामले में पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें दो महिलाएं शामिल हैं। दो महीने से अधिक समय से आरोपी में जेल में निरुद्ध हैं।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 मौतों के मामले में 10 सितंबर को महिला आरोपी को उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई। 

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गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें दो महिलाएं शामिल हैं। दो महीने से अधिक समय से आरोपी में जेल में निरुद्ध हैं। सत्र न्यायालय में आरोपी महिला की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि मंजू देवी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जल्द ही वह जेल से रिहा हो जाएंगी। 

मंजू देवी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष हैं, उनका नाम एफआईआर में नहीं है। विवेचना अधिकारी को जांच के दौरान एक पंपलेट प्राप्त हुआ है। इसमें मंजू देवी का नाम क्रमांक 77 पर दर्शाया जा रहा है। सूची में दर्शाए गए नाम के आधार पर ही उन्हें फंसाया जा रहा है। 
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वह 4 जुलाई से जेल में बंद हैं। उनका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस मामले के सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक व्यक्तिगत बॉन्ड व जमानती प्रस्तुत करने पर मंजू देवी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 

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