सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में सत्संग हादसे के मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों पर बहस की, लेकिन उनकी बहस पूरी नहीं हो सकी। बहस पूरी हो जाने के बाद आरोपियों पर आरोप निर्धारण की प्रक्रिया होगी। न्यायालय में इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिससे 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।
इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुधकर के अलावा मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को आरोपपत्र में आरोपी बनाया है।
यह मामला सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में विचाराधीन है। सत्र न्यायालय में मंगलवार को आरोपी पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोपों पर बहस की। अधिवक्ता एपी सिंह की मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो पाई। बहस अभी जारी है।