हाथरस। करीब सवा महीने तक जेल में रहने के बाद सट्टा किंग चतुरा को गैंगस्टर एक्ट में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा भी हो गया है। चतुरा को पुलिस ने 15 अप्रैल की रात को अलीगढ़ रोड पर गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में था।
चतुरा और उसके साथी भोला के विरुद्ध पुलिस ने छह अप्रैल को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद उसके विरुद्ध पुलिस के खिलाफ षडयंत्र रचने, फर्जी सिम खरीदने आदि के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए। चतुरा को माफिया घोषित करने के बाद उसके करीबी सटोरियों को भी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में जेल की हवा खिलाई। जेल जाने के बाद धोखाधड़ी के मामले में चतुरा ने एसीजेएम कोर्ट में याचिका डाली थी, जो खारिज हो गई थी। 28 अप्रैल को डीजे कोर्ट से चतुरा को इस मामले में जमानत मिल गई थी। दो मई को चतुरा ने गैंगस्टर के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने यह कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि सट्टा कराना गंभीर अपराध है। इसके बाद चतुरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से चतुरा को तीन दिन पहले जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। एसपी डॉ. अजयपाल शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। एसपी का कहना है कि आरोपी को जमानत मिल गई है, लेकिन सभी मामलों में गहराई से विवेचना की जा रही है।