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सात वर्षीय मासूम छात्रा से दुष्कर्म करने वाले टीचर को सुनाई उम्रकैद की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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सात वर्षीय एक मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले एक टीचर को अपर जिला जज प्रथम ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड में जमा धनराशि में पीड़िता को 15 हजार रुपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में देय होगी।

शासकीय अधिवक्ता शिवेंद्र चौहान व हरिओम शर्मा के अनुसार एटा के निधोली कलां क्षेत्र की सात वर्षीय बच्ची सिकंदराराऊ में अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ती थी। छह नवंबर 2017 को वह जब कस्बे में ट्यूशन पढ़ने गई तो उसके टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची घायल अवस्था में घर वापस आई तो उसने यह बात अपनी मां को बताई। उसके परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
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पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया और इस मामले में सत्तार निवासी सिकंदराराऊ के खिलाफ धारा 376 व धारा 3-4 पोक्सो अधिनियम के तहत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में साक्ष्य एकत्र किए और गवाहों के बयान आदि लेने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर जिला न्यायाधीश प्रथम व विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) आशीष जैन के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी को धारा 376 व पोक्सो अधिनियम का दोषी माना।
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विद्वान न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने धारा 357 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुपालन में अर्थदंड की जमा धनराशि में से पी ड़िता को 15 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देय करने के भी आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शिवेंद्र चौहान व हरिओम शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों शासकीय अधिवक्ताओं ने पैरवी की।
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