संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
23 साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 1997 को राकेश कुमार निवासी झींगुरा थाना चंदपा सुबह अपने घर के चबूतरे पर बैठा था तो इसी दौरान नामजदों ने राकेश पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इससे उसके अलावा रमेश को भी गोलियां लगी। घायलों का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। घटना की रिपोर्ट थाना चंदपा में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय जेबा मजीद की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपियों रमेश पुत्र रषिपाल सिंह निवासी झींगुरा, हरीओम पुत्र श्रीपाल निवासी झींगुरा, राजीव पुत्र महीपाल निवासी झींगुरा, महीपाल पुत्र नारायन सिंह निवासी झींगुरा, लाला उर्फ दलवीर निवासी पिचौला थाना मडराक अलीगढ़ व हरीओम पुत्र बह्मचारी निवासी वकुआवर थाना निधौलीकलां एटा को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशव देव माहौर ने पैरवी की।