क्षेत्र के गांव नगला विजैया में क्षमता से अधिक अवैध तरीके से आतिशबाजी के भंडारण के मामले में लेखपाल विजय शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आतिशबाजी निर्माता अशोक कुमार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में सात साल से कम सजा होने के कारण आरोपी को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया।
गांव नगला विजैया के जंगलों में अवैध आतिशबाजी बनाने की सूचना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी अशोक वाजपेयी, तहसीलदार अनिल कुमार, नायब तहसीलदार लियाकत अली, थाना प्रभारी केशवदत्त शर्मा ने सोमवार को दबिश देकर 28 किलो बारूद व आतिशबाजी बनाने का सामान बरामद किया था। प्रभारी निरीक्षक केशवदत्त शर्मा का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके पास 15 किग्मा आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है, लेकिन मौके पर इससे ज्यादा आतिशबाजी बन रही थी। संवाद