ग्राम पंचायत पैकवाड़ा में कार्यवाहक प्रधान नामित किए जाने के लिए होने वाली बैठक के बीडीओ के आदेश के क्रम में बैठक न कराने के मामले में बीडीओ सदर सरिता सिंह ने एडीओ पंचायत दिनेश सिंघल से स्पष्टीकरण तलब किया है।
बीडीओ ने नोटिस के माध्यम से कहा है कि ग्राम पंचायत पैकबाड़ा में एडीओ पंचायत की अध्यक्षता में कार्यवाहक प्रधान नामित किए जाने के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में बिंदु संख्या-8 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाएगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा।
यह प्रतिबंध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों एवं परंपरागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। इसके बाबजूद दिए गए निर्देश को निरस्त किया गया, जो कि जोकि खंड विकास अधिकारी के निर्देश की अह्वेलना है। इस मामले में 2 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा कि िस्थिति में कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा।