मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में चमन गली निवासी एक व्यक्ति ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि नियत की है।
चमन गली निवासी अशोक कुमार शर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसमें जन सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम प्रथम खंड ओढ़पुरा अभिषेक सिंह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी गई कि क्या आपके अधीनस्थ अवर अभियंता व विद्युत कर्मचारी, संविदा कर्मियों को मध्य रात्रि में सीढ़ी लगाकर घर के अंदर उतरकर चेकिंग करने के लिए अधिकृत किया गया है।
यह भी पूछा गया कि जिन अधिकारियों को रात्रि में घर में घुसकर विद्युत चेकिंग के लिए अधिकृत किया गया, उनके नाम व पदनाम बताएं। यह भी पूछा गया कि उनके मकान के अतिरिक्त 26 नवंबर 2024 की रात्रि को और किस-किस व्यक्ति के मकान में चेकिंग की गई। इसकी विभाग को सूचना दी गई अथवा नहीं। आरोप है कि एक्सईएन ने असत्यतापूर्वक इस प्रश्न का जवाब दिया, जबकि एक और प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया।