संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
जानलेवा हमले के एक आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने सात साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गनेशीलाल निवासी नया बांस थाना कोतवाली हाथरस गेट का 10 वर्षीय नाती विशाल पुत्र संजय कुमार जब खेल रहा था तो 13 मई 2015 को गांव के ही राजकुमार पुत्र रामगोपाल ने विशाल पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी राजकुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या-5 के रेखा सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए राजकुमार को सात साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर एडीजीसी नीलकमल कुलश्रेष्ठ ने पैरवी की।