संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
किसानों की आय बढ़ाने और कारोबारियों के सुगमता से लक्ष्य को हासिल करने के लिए शासन ने में 40 तरह की फल और सब्जी को मंडी अधिनियम की अधिसूचना से बाहर कर दिया गया है। अब इन पर किसी तरह का कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह नियम लागू हो जाएगा। वैसे इसके मंडी का राजस्व गिरेगा। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिल गई है। इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा ।
अब मंडी में आम, सिंघाड़ा, लोकाट, ग्रेपफ्रूट पर व्यापार करने पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। व्यापारियों और प्रसंस्करण इकाइयों को किसान उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे सीधे उपभोक्ताओं को भी इनकी बिक्री कर सकेंगे। इतना ही नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में कहीं बिक्री कर उचित मूल्य ले सकेंगे। मंडी सचिव यशपाल सिंह का कहना है कि 46 तरह की फल सब्जियां मंडी शुल्क से बाहर कर दी गई हैं। अधिसूचना जारी होना बाकी है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, उसी समय नियम लागू हो जाएगा। शासन के आदेशों का पालन किया जाएगा।