न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
हाथरस। जिले में अभी भी पूरी तरह से पॉस मशीनों के द्वारा उर्वरक, खाद, बीज आदि सामान की खरीद-फरोख्त शुरू नहीं हो सकी है। यह मशीनें विक्रेताओं को कृषि विभाग की तरफ से दी गई थीं। यहां जिले में अभी तक 168 विक्रेताओं ने इस मशीन को विभाग से नहीं लिया है। इसके लिए विभागीय स्तर से कई बार दुकानदारों को सूचित भी किया गया। अब विभाग ने इस मामले में सख्ती बरती है। विभाग ने 168 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन विक्रेताओं को कार्यालय में अपनी फर्म के पूरे कागजात पेश करने होंगे।
निर्धारित समयावधि में पॉस मशीन नहीं लेने का कारण भी स्पष्ट करना होगा, अन्यथा इन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पॉस मशीन नहीं होने के कारण इन दुकानों पर होने वाली खरीद-फरोख्त के बारे में शासन को काई भी जानकारी नहीं पहुंच पा रही थी। शासन स्तर से एक जनवरी से प्रत्येक जिलों उर्वरक विक्रेताओं के लिए पॉस मशीन अनिवार्य कर दी गई थी।
इस मशीन के जरिए उर्वरक विक्रेताओं को खाद, बीज या कृषि से जुड़ा सामान बेचने के निर्देश शासन स्तर से जारी हुए थे, ताकि किसान को मिलने वाले सामान की जानकारी विभागीय अधिकारियों के साथ शासन को भी मिलती रहे। जिले में 491 लाइसेंस धारकों को पॉस मशीन खरीदनी थी, लेकिन अभी तक 323 लाइसेंस धारकों ने ही मशीन खरीदी है। वही कई लाइसेंसधारकों ने इस मशीन को अपडेट नहीं किया है, जिस कारण इन दुकानों की भी कोई विवरण शासन तक नहीं पहुंच पा रहा है।