अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस।
मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। मिश्रित दूध में मिलावट करने पर एडीएम न्यायालय ने दो मिलावटखोरों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने को तय अवधि में चुकाने के निर्देश दिए हैं। जिला अभिहित अधिकारी डॉ. श्वेता सैनी ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सादाबाद के भुवनेश्वर पुत्र रामेश्वर निवासी ऊघई सादाबाद पर मिश्रित दूध में मिलावट करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की है।
इसी तरह मई इगलास जिला अलीगढ़ के लव कुमार पुत्र विक्रम सिंह पर भी पर मिश्रित दूध में मिलावट करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एफडीए की टीम द्वारा इन दोनों मिश्रित दूध विक्रेताओं के यहां से दूध के नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा गया था। लैब की जांच रिपोर्ट में इन नमूनों को फेल कर दिया था।