आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शासन की ओर से शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए अनुदान का प्रावधान है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है। आवेदन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र भी अनिवार्य है।
यदि दो बेटियों के विवाह के लिए आवेदन किया जाता है तो दोनों आवेदनों में अलग-अलग बैंक खाता संख्या दर्ज करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र व अभिलेखों की हार्ड कॉपी संबंधित तहसील और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी 772 लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष अब तक 200 पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है। संवाद