जब इस छात्रा ने रिजर्वेशन की धनराशि वापस पाने के लिए एयरलाइंस के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया तो बताया गया कि उनके द्वारा भेजी गई धनराशि विस्तारा एयरलाइंस के खाते में नहीं आई है। फिर बाद में ऑनलाइन सूचना दी कि आप चिंता न करें, आपकी धनराशि सुरक्षित है। आपकी धनराशि ऑटोमेटिक आपके खाते में तीन दिन में वापस कर दी जाएगी।
जब यह धनराशि तीन दिन में छात्रा के खाते में वापस नहीं आई तो उनके पिता ने ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी धनराशि वापस नहीं मिली। तब गरिमा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार व सदस्य कृष्णा प्रभाकर उपाध्याय के समक्ष हुई।
आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रबंधक टाटा साईं एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा एयरलाइंस) गुरुग्राम हरियाणा को आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर छात्रा को टिकटों की धनराशि 34048 रुपये 15 अक्तूबर 2022 से सात प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से वापस करनी होगी।