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अवैध कॉलोनी बनाने पर 2.13 करोड़ का अर्थदंड

Wed, 24 May 2017 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ हाथरस।
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प्रतीकात्मक तस्वीर (होम लोन) - फोटो : Yes Bank
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हाथरस। अलीगढ़ रोड पर कॉलोनी बनाना जमीन मालिकों को महंगा पड़ गया है। डीएम के आदेश पर कराई गई जांच में यह कॉलोनी अवैध पाई गई है। विनियमित क्षेत्र ने इस कॉलोनी के मालिकानों को 2,13,73,000 रुपये के समन शुल्क की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में खलबली मच गई है।
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दरअसल, इस कॉलोनी में कुछ लोगों ने प्लॉट खरीदकर अपने मकान बनाए हैं। इन लोगाें ने मकान के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। जब कनेक्शन नहीं मिला तो इसकी शिकायत तहसील दिवस में डीएम से की। डीएम ने जांच कराई तो पता चला कि यह कॉलोनी बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाई गई है। डीएम अमित कुमार सिंह ने जेई विनियमित क्षेत्र को इसकी जांच के निर्देश दिए थे। जेई विनियमित क्षेत्र अतुल शर्मा ने बताया कि यह कॉलोनी महेश कुमार, राजेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार पुत्रगण पन्नालाल, श्रीमती राजकुमारी पत्नी भूपेंद्र कुमार और ऊषा रावत निवासीगण गढ़ी तमना ने मिलकर बनाई है।

जेई ने बताया कि इस कॉलोनी में सिर्फ 20-20 फीट के रोड छोड़े गए हैं, जबकि नियमानुसार 30 फीट के रोड होने चाहिए। पार्क के लिए भूमि के कुल क्षेत्रफल का 10 फीसदी एरिया भी नहीं छोड़ा गया। इस कॉलोनी का नक्शा तैयार कराने के बाद विनियमित क्षेत्र ने इस पर 2,13,73,000 रुपये का समन शुल्क निर्धारित किया है। जेई ने बताया कि इस धनराशि की वसूली के लिए इन सभी को नोटिस भेजकर कहा गया है कि वह इसे जल्द से जल्द विनियमित क्षेत्र के सरकारी खाते में जमा कराएं, अन्यथा इसकी वसूली उनसे भू-राजस्व के रूप में की जाएगी। डीएम ने सभी कॉलोनाइजर्स को आगाह किया है कि वह बिना नक्शा मंजूरी के कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग नहीं करें।
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