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15 साल पुराने वाहन नहीं भरेंगे जिले की सड़कों पर डगर।

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न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
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हाथरस। 15 साल पुराने वाहनों से सफर कर रहे लोगों के लिए मुश्किल भरी खबर है। अब इनको इन वाहनों का एआरटीओ के यहां सरेंडर करना होगा या फिर दूसरे जिलों में ट्रांसफर करा ले जाना पड़ेगा। तभी ये वाहन चल पाएंगे।

बता दें कि जिला ताज ट्रिपेजियम जोन में आता है। यहां प्रदूषण रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बीते दिनों धुआं उगलने वाले ईंट भट्ठों को बंद करा दिया। फिर प्रदूषण बोर्ड ने आबादी क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों को टीटीजेड से बाहर शिफ्ट करने का फरमान जारी कर दिया। अब वाहनों पर शिकंजा कसने की शुरुआत एआरटीओ ने की है।
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जो वाहन 15 साल पुराने हैं। ऐसे 886 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। वाहन स्वामी जल्दी वाहनों को एटा, कासगंज सहित टीटीजेड से बाहर के जिलों में ट्रांसफर करा लें या फिर वाहनों का पंजीयन निरस्त करा लें। यदि वाहन सड़क पर चलता हुआ पाया गया तो एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा पकड़ लिया जाएगा। पंजीयन को निरस्त कर दिया जाएगा।
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15 साल पुराने 886 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। वाहन स्वामी पंजीयन निरस्त करा लें या फिर दूसरे जिलों को ट्रांसफर करा ले जाएं। टीटीजेड में पुराने वाहनों का संचालन नहीं होगा।
-महेश कुमार शर्मा, एआरटीओ प्रशासन
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