सिकंदराराऊ क्षेत्र में महिला पर ढाई साल पहले हुए जानलेवा हमले में एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम ने अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 50 फीसदी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
दिनेश कुमार निवासी कमलापुर ने सिकंदराराऊ कोतवाली में 21 जुलाई 2023 को जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि 18 जुलाई 2023 की शाम को वह व उनकी पत्नी द्रोपा देवी घर पर बैठे थीं। तभी पड़ोस से चीख-पुकार की आवाज आने लगीं। बाहर आकर देखा तो भीकम सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था।
दिनेश के अनुसार उनकी पत्नी द्रोपा महिला को बचाने के लिए झगड़े के बीच चली गईं। आरोप था कि इसी से नाराज होकर भीकम ने उनकी पत्नी पर तमंचे से फायर कर दिया और गोली पत्नी के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद आरोपी भाग गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुट गई।
कुछ दिन बाद पुलिस ने भीकम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उससे तमंचा भी बरामद किया था। न्यायालय ने गवाही व साक्ष्य के आधार अभियुक्त भीकम को दोषी सिद्ध करते हुए कोर्ट ने जानलेवा हमले में 10 साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अवैध असलहा रखने पर दो वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।