हरदोई। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अब जनपद में नियमित वकालत कर रहे अधिवक्ताओं का रोल ऑफ एडवोकेट बनेगा। जिसमें वकीलों को एक विशेष पहचान नंबर आवंटित किया जाएगा व जिला जज की ओर से परिचय पत्र भी मिलेगा। विधि व्यवसाय कर रहे वकीलों के लिए उक्त नंबर अनिवार्य होगा।
जनपद में गठित सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार सिंह की ओर से बार एसोसिएशन को भेजे गए पत्र में हाई कोर्ट का आदेश अनुपालन कराए जाने के लिए लिखा गया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आदेश के तहत नियमित रूप से वकालत कर रहे अधिवक्ताओं को एक फार्म भरना होगा। जिसको बार की ओर से प्रमाणित किया जाएगा। उक्त फार्म के साथ आवश्यक कागजात भी लगेंगे। आवेदन जिला जज के प्रशासनिक कार्यालय में निर्धारित शुल्क व दो फोटो के साथ अधिवक्ता को जमा करना होगा। जहां से अधिवक्ता का परिचय पत्र जारी होगा। इन्हीं कागजों के आधार पर रोल ऑफ एडवोकेट बनेगा। बार एसोसिएशन महामंत्री रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि अधिवक्ता अपनेे प्रपत्र जमा कर रहे है। प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है।