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35 मार्गों की गति सीमा निर्धारित, अधिक रफ्तार पर कार्रवाई

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हरदोई। हादसों में कमी लाने के लिए उप संभागीय परिवहन कार्यालय ने जनपद के ग्रामीण अंचलों की 35 प्रमुख सड़कों पर वाहनों के चलने के लिए अधिकतम गति सीमा का निर्धारण कर दिया है। निर्धारित मानक से तेज वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एसपी देव ने बताया कि लखनऊ-हरदोई व बिलग्राम-सांडी अल्लागंज मार्ग समेत कुल 8 मार्गों के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर व अन्य 27 सड़कों के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर निर्धारित की गई है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से उन सड़कों के दोनों छोर पर सूचनार्थ बोर्ड भी लगवाए जाएंगे। बताया कि जल्द ही डीएम की रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक आयोजित की गई जाएगी, जिसमेें इसको लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा व निर्णय लिया जाएगा।
इन वाहनों पर नहीं लागू होगा नियम
हरदोई। केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के दिए गए प्रावधानों के तहत जिन सड़कों पर वाहन संचालन की गति सीमा निर्धारित है। उन पर कुछ विशेष सुविधाओं से जुड़े वाहनों को आवश्यकतानुसार रफ्तार में जाने की छूट रहेगी। इनमें अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य बलों व अर्ध सैन्य बलों के लिए प्रयुक्त वाहनों समेत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले वाहन शामिल हैं।
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