हरदोई। गन्ने के खेत में आग लगाकर फसल जलाने के 35 साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-दो सचिन वर्मा ने तीन अभियुक्त को दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
भरिगवां गांव निवासी जदुनाथ ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसमें बताया था कि चार जनवरी 1991 को वह हरदोई कचहरी आया था। गांव के ही छोटेलाल, विश्राम, मुंशी, हग्गू उर्फ रघुनाथ, सालिकराम ने भाई हनुमान सिंह की गन्ने की फसल में आग लगा दी थी। इसके अन्य भाई और भतीजे ने जलाने से मना किया तो पांचों ने जान से मारने की धमकी दी थी।
घटना से करीब छह माह पहले आरोपियों ने इनके भाई हनुमान की हत्या कर दी थी। सुनवाई के दौरान छोटेलाल व सालिकराम की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और सबूतों के आधार पर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है। (संवाद)