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विवादित टैक्स का 25 फीसदी जमा करने पर हो सकेगा निस्तारण

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हरदोई। आयकर विभाग के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन बुधवार को शहर के नघेटा रोड स्थित एक होटल में हुआ। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने विवाद से विश्वास योजना 2020 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आयकर अधिकारी सीपी श्रीवास्तव ने कहा कि जो मामले आयकर आयुक्त, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी 2020 तक लंबित हैं, वे विवादित टैक्स का 10 फीसदी और पेनाल्टी ब्याज या 25 फीसदी जमा कर इसका निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए 31 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित है।
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आयकर अधिकारी रामाधार ने बताया कि आयकर दाताओं को सहूलियत देने के उद्देश्य से विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है। इसके तहत आयकर से संबंधित विवादों का निस्तारण कराया जा सकेगा, लेकिन विवादित कर का भुगतान एकमुश्त करना होगा। एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। गोष्ठी में आयकर निरीक्षक अर्पित कौशल और आक्रोश कुमार ने भी बारीकियां बताईं। कार्यशाला में वरिष्ठ कर सहायक नरेश पाल, शुभम शर्मा, सुनील कुमार, हरदोई टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिंह और सीए मौजूद रहे।
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