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Hardoi News: पीपीपी मोड पर चलने वाली बसों के किराये में नहीं चलेगी मनमानी

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हरदोई। ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर शुरू होने वाली रोडवेज बसों के संचालक मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए निजी संचालकों को नियमानुसार ही यात्रियों से किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं। इन बसों में टिकट की दरें सरकार की ओर से निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर ही रहेंगी।
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ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराने के लिए रोडवेज ने पीपीपी मोड पर रोडवेज बसों को चलाने का फैसला किया है। यह बसें ग्राम पंचायत स्तर से ब्लॉक और तहसील स्तर तक चलेंगी। इन बसों को उन मार्गों पर दौड़ाया जाएगा जहां अभी रोडवेज की एक भी बस नहीं चलती है। रोडवेज ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अनुबंधित बसें चलाने का फैसला किया है और बस संचालकों से आवेदन मांगे हैं। कुछ लोगों ने आवेदन देना भी शुरू कर दिया है।
हालांकि, निजी संचालकों को रोडवेज के नियमों के अंतर्गत की बसें चलानी पड़ेंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश कुमार ने बताया कि अक्सर यह शिकायतें आती हैं कि निजी संचालक अपनी मर्जी से किराया बढ़ा देते हैं जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बताया कि वाहन की टिकट दरें राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित मैक्सिमम कैप से अधिक नहीं होंगी। यदि कोई संचालक निर्धारित दरों से ज्यादा वसूली करता पाया गया तो उसका अनुबंध रद्द करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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किराया सूची भी करनी होगी चस्पा

सभी पीपीपी बसों में किराये की सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्री जागरूक रह सकें और उनसे अधिक किराया न लिया जा सके। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि पीपीपी मोड की बसों का संचालन पूरी तरह राज्य परिवहन प्राधिकरण के नियमों के अधीन होगा। किसी भी स्थिति में यात्रियों से निर्धारित सीमा से अधिक किराया लेना स्वीकार नहीं होगा।
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