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Hardoi News: तो समाज में भरोसे लायक नहीं रहेगा कोई ... अंतिम सांस तक जेल में रहेगा कुकर्मी

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हरदोई। चार साल पुराने 13 साल के बालक के साथ कुकर्म के मामले में अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी (कोर्ट संख्या 15) ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कुकर्मी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।
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कुकर्मी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान जज को पता चला था कि कुकर्मी पीड़ित से परिचित था। इस पर अपर जिला जज ने टिप्पणी की है कि अगर जान पहचान वाले लोग अबोध बच्चों के साथ उनके भरोसे का फायदा उठाकर इस तरह का कुकृत्य करेंगे तो समाज में कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं रह जाएगा।

बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके 13 वर्षीय पुत्र को 12 सितंबर 2020 को गांव का ही शिवनंदन रुपये का लालच देकर मक्का के खेत में ले गया था। वहां बालक के साथ उसने कुकर्म किया। किसी काे घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
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पुलिस ने कुकर्म व पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप पत्र के अध्ययन और सुनवाई के दौरान पता चला कि शिवनंदन गांव में ही सब्जी बेचता था। इस कारण बालक से उसकी जान पहचान थी। इसी जान पहचान का फायदा उठाकर बालक के भरोसे को तोड़ते हुए उसके साथ कुकर्म किया।
अपर जिला जज ने फैसला सुनाते समय कहा कि इस प्रकार से यदि जान पहचान वाले अबोध बच्चों के साथ उनके भरोसे का फायदा उठाकर इस तरह के कृत्यों को करेंगे तो समाज में कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं रह जाएगा। अपराध को अत्यंत गंभीर एवं निंदनीय बताते हुए कहा कि अल्प आयु के बालक के साथ अभियुक्त ने अपराध जानबूझकर किया है। अभियुक्त नौजवान था इसलिए पीड़ित विरोध भी नहीं कर पाए। अपर जिला जज ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
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