हरदोई। विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत सवायजपुर के निलंबित प्रधान को जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार को बर्खास्त कर दिया है। डीएम की ओर से बर्खास्त किए जाने का आदेश भी जारी हो गया है। प्रधान पर विकास कार्यों और भुगतान में करीब 12 लाख से अधिक की गड़बड़ी पर डीएम ने निलंबित कर दिया था।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ग्राम पंचायत सवायजपुर के प्रधान विजय बाबू वाजपेयी को अंतिम नोटिस और उसके जवाब के परीक्षण के बाद विकास कार्यों और भुगतान में गड़बड़ी की पुष्टि पर पंचायतीराज अधिनियम में बर्खास्त कर दिया है। प्रधान की ओर से गड़बड़ी किए जाने की शिकायत गांव निवासी अमन प्रताप सिंह ने 21 जनवरी 2023 को डीएम के पास दर्ज कराई थी। जिलाधिकारी ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक से गांव में कराए गए कामों और भुगतान की जांच कराई।
जांच में राजय वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की मद में हैंडपंप मरम्मत पर प्रथम काम पर 3,18,482 रुपये, दूसरे काम पर 1,78,971 रुपये और ह्यूम पाइप की खरीद पर 1,10,500 रुपये, कंप्यूटर खरीदारी पर 1,31,368 रुपये, इंटरलॉकिंग पर 97,613 रुपये खर्च किए गए हैं। मनरेगा मद से तालाब पर काम कराए जाने के लिए 1,74,837 रुपये का भुगतान किया गया है। बताया गया कि जांच रिपोर्ट में कुल 12,39,289 रुपये का अनियमित भुगतान किए जाने की पुष्टि की गई। डीएम ने अंतिम नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन साक्ष्य सहित जवाब न आने पर बर्खास्त किया गया है।