एक अप्रैल से स्टेज-4 के वाहनों की बिक्री व पंजीयन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। परिवहन आयुक्त उप्र की ओर से इस संबध में पत्र जारी होने के बाद एआरटीओ कार्यालय में जनहित में सूचना जारी करते हुए नए वाहन खरीदने वाले वाहन स्वामियों से 31 मार्च तक वाहनों का पंजीयन कराने की अपील की है। कहा कि अप्रैल से स्टेज-4 के किसी भी वाहन का पंजीयन नहीं किया जाएगा।
एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से स्टेज-4 के दो पहिया व चार पहिया वाहनों की बिक्री व पंजीयन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट की ओर से निर्देश मिलने के बाद परिहवन आयुक्त ने उपसंभागीय परिवहन अधिकारी को पत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन आयुक्त के पत्र का संज्ञान लेते हुए एआरटीओ ने जनहित में सूचना जारी करते हुए कहा कि कार्यालय में अभी स्टेज-4 के वाहनों का पंजीयन किया जा रहा है।
जिन वाहन स्वामियों ने हाल ही में खरीदे गए स्टेज-4 श्रेणी के वाहनों का अस्थाई पंजीकरण कराया है वह 31 मार्च तक हर हाल में वाहनों का स्थाई पंजीकरण करा लें।
ऐसा न कराने पर 1 अप्रैल से नए नियमों के तहत उनके स्टेज-4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। एआरटीओ दीपक शाह ने बताया कि शोरूम संचालकों को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है।