हरदोई। सरकारी राशन का लाभ लेने वाले अपात्रों के नाम राशनकार्ड की सूची से बाहर किए जाएंगें। उनके स्थान पर पात्र राशनकार्ड धारकों के नाम को शामिल किया जाएगा। राशन कार्ड के सत्यापन के लिए तीन स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं, जो 31 दिसंबर कर सभी राशनकार्डों की जांच कर अपात्रों को चिह्नित करेंगी।
जिले में सात लाख 75 हजार 696 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें एक लाख 17 हजार 725 अंत्योदय राशन कार्ड धारक और छह लाख 57 हजार 971 पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक हैं। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बीपीएल सूची में नाम होना व गरीबी रेखा के नीचे से नीचे होना आवश्यक है।
वहीं, पात्र गृहस्थी के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार के लिए तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की आय दो लाख तक वार्षिक होनी चाहिए। इसके अलावा पात्र गृहस्थी के लिए अन्य मानक भी शामिल हैं। शासन की ओर से सभी जिलों में राशनकार्डों के सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी के निर्देशन में और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में सत्यापन कार्य किया जाएगा। सत्यापन कार्य के लिए तीन स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें एक न्याय पंचायत स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर होगी।
टीम राशन कार्ड का सत्यापन कर अगर अपात्रों को नोटिस जारी करेगी और कार्ड धारक को अपात्र होने का कारण भी बताएगी। इसके बाद कार्ड को निरस्त किया जाएगा। अपात्रों के स्थान पर पात्रों का राशनकार्ड जारी किए जाएंगे।
यह हैं राशन कार्ड के मानक-
अंत्योदय राशन कार्ड धारक के लिए पात्रता
कार्ड धारक के पास अपनी जमीन न हो, पक्का मकान न हो, भैंस-बैल, ट्रैक्टर ट्राली न हो, मुर्गी पालन व गो- पालन न हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त न की हो।
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक के लिए पात्रता
शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख से कम हो, परिवार के पास चार पहिया वाहन न हो, ट्रैक्टर न हो, परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भवन व प्लाट न हो, परिवार के सदस्यों के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि न हो।
सभी राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही सत्यापन कार्य शुरू होगा, जो निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा।
- कमल नयन सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी।