हरदोई। बिना लाइसेंस कारोबार और मिलावट की पुष्टि पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने सात लोगों पर 1.69 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया। कहा कि एक माह के अंदर जुर्माना अदा करते हुए न्यायालय में जानकारी न दिए जाने पर बकाया भू राजस्व की भांति वसूली के आदेश दे दिए जाएंगे।
बिना लाइसेंस कारोबार और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक के लिए डीएम अनुनय झा ने अभियान चलाया। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। बताया कि दूध में मिलावट पर आशानगर निवासी नसीम पर 16,000 रुपये, आइस कैंडी अधोमानक पाए जाने पर कुतुआपुर भदैचा के मनोज कुमार पर 32,000 रुपये, मुर्गा मीट की दुकान का बिना लाइसेंस संचालन पर हरदलमऊ निवासी मोहम्मद फरहान पर 20,000 रुपये, बिना लाइसेंस के ही पाम ऑयल की बिक्री करने पर गाजीउद्दीनपुर निवासी शिवकुमार पर 20,000 रुपये, दूध में मिलावट पर रावबहादुर निवासी उमर पर 20,000 रुपये, साबुत काली मिर्च अधोमानक पाए जाने पर पिहानी कस्बा के मिश्राना के रामनिवास पर 31,000 रुपये और केक अधोमानक पाए जाने पर शहर के मोहल्ला पुराना बोर्डिंग हाउस निवासी विजय कुमार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।