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Hardoi News: 15 सितंबर के बाद महंगा हो जाएगा भूमि-भवन का बैनामा

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हरदोई। भूमि और भवन की खरीदारी करने वालों की जेब पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। प्रशासन ने भूमि-भवन के सर्किल रेट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भूमि की श्रेणी के अनुसार नई दरें प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित दरों पर आमजन से 10 सितंबर तक आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित सर्किल रेट लागू किए जाएंगे।
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सर्किल रेट में बढ़ोतरी होने का सीधा असर भूमि और भवन के बैनामे पर पड़ेगा। संपत्ति की सरकारी कीमत बढ़ने के साथ ही स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना नवीन सर्किल रेट के आधार पर होगी। प्रस्तावित सर्किल रेट पर 10 सितंबर तक एडीएम, सभी तहसीलों और स्टांप और निबंधन कार्यालय में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के लिए तीन दिन का समय रखा गया है। इसके बाद सर्किल रेट को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया कि प्रस्तावित सर्किल रेट में नगरीय क्षेत्रों में 18 प्रतिशत, अर्द्धनगरीय, विकसित और विकासशील क्षेत्रों में 15 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 12 प्रतिशत और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है।

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पहली बार औद्योगिक भूखंडों के बैनामों पर मिलेगी छूट

बड़े भूखंडों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंड की खरीदारी करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार भूमि-भवन के सर्किल रेट रिवाइज किए जाने के प्रस्ताव में बैनामे के समय सर्किल रेट में छूट का प्रावधान किया गया है। सहायक महानिरीक्षक स्टांप और निबंधन आशुतोष जोशी ने बताया कि प्रस्ताव में पांच से 10 हजार वर्ग मीटर पुराना सर्किल रेट ही प्रभावी रहेगा। पांच से 10 हजार वर्ग मीटर के बैनामे पर 10 प्रतिशत, 20 हजार वर्ग मीटर तक 20 प्रतिशत, 30 हजार वर्ग मीटर तक 30 प्रतिशत और 50 हजार वर्ग मीटर तक 40 प्रतिशत और 50 हजार वर्ग मीटर से अधिक पर 50 प्रतिशत की सर्किल रेट में छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की खरीदारी पर सर्किल रेट में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। खरीदारी पर एक ही छूट का लाभ खरीदार को मिल सकेगा।
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भूमि के सर्किल रेट को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव तैयार करा लिया गया है। इसमें निर्माण रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। भूमि के सर्किल रेट में श्रेणी के अनुसार बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। वहीं बड़े भूखंडों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंडों की खरीद पर सर्किल रेट में छूट का भी प्रावधान किया गया है। -अनुनय झा, जिलाधिकारी
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