हरदोई। कोरोना महामारी की प्रभावी रोकथाम के लिए जिले में 10 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं ही लागू रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी।
इस दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कार्मिकों के अतिरिक्त किसी अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
जनपद स्तर पर अग्निशमन विभाग नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग करेगा। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर, दूध, ब्रेड, हॉस्पिटल, पैथालाजी आदि आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी।
होगी सख्ती, दस हजार तक का जुर्माना
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित थानाध्यक्ष का होगा। इसके अलावा उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी भी चौराहों एवं बाजारों का निरीक्षण करेंगें और मास्क न लगाने वालों पर पहली बार एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
पुलिस अधिकारी करेंगे संक्रमण की समीक्षा
जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गयी व्यवस्थाओं की समीक्षा जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लब्स, पीपी किट आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग की कार्यवाही होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर टेस्टिंग कराएंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी समीक्षा कर रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर टेस्टिंग की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।