हरदोई। आठ साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के नौ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनमोहन सिंह ने एक शख्श को दोषी करार दिया। अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित को देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 16 मई 2017 को उसके पुत्र (8) को गांव का महेश उर्फ लपूसी टॉफी दिलाने के बहाने पुराने सरकारी अस्पताल के पास खंडहर में ले गया था। वहां ले जाकर उसके पुत्र के साथ दुष्कर्म किया था। बच्चे के शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया था। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी को जेल भेजा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही 12 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार अपर जिला जज ने सजा सुनाई।