फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश डीके शर्मा ने शनिवार को
एक मुकदमे की सुनवाई कर पत्नी की हत्या के अपराध में पति को आजीवन कारावास
व दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
कोर्ट के समक्ष चले
मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
राकेश बाजपेयी के अनुसार मझिला थाना क्षेत्र के रामापुर निवासी कढिले ने
अपनी पुत्री नीलम की शादी घटना के डेढ़ साल पहले मझिला थाना क्षेत्र के
नेवादा निवासी रामधीरज के साथ की थी।
शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज
भी दिया था, पर पति व ससुराल वाले दहेज में बाइक और सोने की चेन की मांग को
लेकर नीलम को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि पति राम धीरज ने 18 दिसंबर 12
को नीलम की हत्या कर दी थी।