हरदोई। करीब साढ़े आठ साल पुराने नाबालिग को बहला कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी कर देते हुए अपर जिला जज मनमोहन सिंह (स्पेशल पॉक्सो एक्ट) ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (13) 30 अप्रैल 2016 को दोपहर दो बजे अपने घर से शौच के लिए गांव के बाहर तालाब के पास गई थी। शौच के बाद वापस घर जाते समय गांव का ही संजय मिला था। बहलाकर कुरसठ ले गया, उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने संजय को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है।