हरदोई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 15 अक्तूबर से पैक और खुली मिठाइयों पर उपयोग अवधि दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने आमजन की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए यह कड़ा निर्णय लिया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त कुमार गुंजन ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभागीय आयुक्त ने इस अनिवार्यता का आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रदेश भर में 15 अक्तूबर से लागू होगा। अलग-अलग मिठाइयों की उपभोग अवधि भी अलग-अलग हो सकती है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हित में इसे अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है। जिले के मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें 15 अक्तूबर से पहले अपनी दुकानों की मिठाई ट्रे और पैकेटों पर उपयोग अवधि प्रदर्शित करना सुनिश्चित करना होगा।
नियमों का पालन न करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी विशेष अपील की है। मिठाई खरीदते समय उपयोग अवधि अवश्य देखकर ही खरीदारी करें। यह जानकारी खरीदार को आसानी से मिल सकेगी। यह नया नियम लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।