- अस्थायी विद्युत पोल लगाने की समाप्त कर दी गई व्यवस्था
- कनेक्शन के लिए विद्युत पोल लगवाने को बनवाना पड़ेगा स्टीमेट
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। बिजली विभाग ने नए कनेक्शनों पर घर से पोल की दूरी अधिक होने पर अस्थायी खंभों के सहारे बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है। पोल की दूरी 40 मीटर से अधिक होने पर उपभोक्ता को स्टीमेट बनवाकर नए खंभे और तार लगवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना होगा। विभाग के इस नियम की वजह से नए बसे मोहल्लों में उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में विभाग के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है।
नए बसे मोहल्लों में बांस बल्लियों के सहारे लटके तारों पर लगाम लगाने के लिए बिजली विभाग के नियम ने उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। शहर में अभी कई मोहल्ले हैं जहां विभाग ने खंभे नहीं लगाए और उपभोक्ताओं के घरों तक बल्लियों के सहारे ही बिजली तार पहुंचे हैं लेकिन अब नए नियम का अनुपालन कराया जा रहा है तो जिले में करीब ढ़ाई हजार लोगों को कनेक्श के लिए भटकना पड़ रहा है।
बिजली विभाग के नियमों के मुताबिक नया विद्युत कनेक्शन लेने पर खंभे से 40 मीटर से कम दूरी होना आवश्यक है। इससे अधिक दूरी होने पर उपभोक्ता को नए खंभे और तार लगाने के लिए विभाग को स्टीमेट बनाकर देना होगा और इसके लिए पैसा भी जमा करना होगा। इस नियम से उपभोक्ता पर 25 से 30 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ आ रहा है। इस कारण से कई लोग कनेक्शन लेने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। उपखंड अधिकारी कुलदीप शिवहरे ने बताया कि अस्थायी खंभों की संख्या न बढ़े इसके लिए यह नियम लाया गया है। उपभोक्ता हादसे को टालने और बेहतर सुविधा के लिए स्टीमेट देकर नए खंभे व तार लगवा सकता है।